सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाक डाउन का संशोधित आदेश जारी कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों के संचालित रहने का समय सुबह 07 बजे से 07 बजे सायं तक नियत किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में दुकानों को सुबह 09 बजे से 08 बजे सायं तक खुली रहने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसे संशोधित कर निषिद्ध दुकानों को छोडकर सभी दुकानों के संचालित रहने का समय सुबह 07 बजे से 07 बजे सायं तक नियत किया गया है। शेष सभी शर्ते पूर्वतः यथावत रहेंगी। जारी आदेशानुसार शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आई पी सी की धारा -188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील रहेगा।