सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिले के सोन घड़ियाल क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन एवं अवैध विक्रय को रोकने लिए प्रशासन द्वारा सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। जिला एवं तहसील स्तर दलों का गठन किया जा कर पूरे क्षेत्र में सतत निगरानी की जा रही है तथा अवैधानिक तरीक़े के संचालित रेत के व्यापार पर कड़ाई से रोक लगायी जा रही है। आज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक आर. एस. बेलवंशी द्वारा चुरहट एवं रामपुरनैकिन क्षेत्र का भ्रमण कर की जा रही कार्यवाहियों का निरीक्षण किया तथा उपस्थित अधिकारियों को पूरी सक्रियता से रेत के अवैध व्यापार पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि दिनांक 31 मई को कमिश्नर रीवा संभाग, पुलिस महानिरीक्षक रीवा की उपस्थिति में राजस्व, पुलिस, वन एवं खनिज विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन विश्राम गृह चुरहट में किया गया। बैठक में सोन घड़ियाल क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन एवं अवैध विक्रय को रोकने की रणनीति पर चर्चा कर कार्य योजना तैयार की गयी। कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा रेत के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन एवं अवैध विक्रय पर ज़ीरो टोलरेन्स नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद से ही सभी संबंधित विभागों द्वारा सक्रियता से कार्यवाही की जा रही है। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक श्री बेलवंशी द्वारा मोहनिया मंदिर के पास स्थित नाके पर रेत का परिवहन कर रहे वाहनों की जाँच की गयी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेत के अवैध उत्खनन संभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जाये तथा रेत के अवैध व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सोन नदी से जोड़ने वाले रास्तों पर खुदाई कर गढ्ढे बनवायें जाएं ताकि ट्रकों का आवागमन न हो सके। सोन नदी क्षेत्र में बिना नंबर के मिलने वाले हाइवा, डम्पर, ट्रैक्टर इत्यादि पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय। बिना कागज, रजिस्ट्रेशन, परमिट, टीपी, ओवरलोड इत्यादि चेक किये जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाय। सभी टी.पी. पर गन्तव्य स्थल तक की दूरी का स्पष्ट विवरण हो अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाय। उन्होंने रेत के अवैध भण्डारण को ज़ब्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया है कि रेत के अवैध व्यापार पर कड़ाई से रोक लगायी जाए, इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।