पथरौला/सीधी (ईन्यूज यमपी) :- जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी के हितग्राही मूलक कार्य खोलने के लिए दिए गए निर्देश के अनुसार उपयंत्री द्वारा सीएफटी में बैठक ली गई। जिसमे आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत कुशमी अन्तर्गत ग्राम पंचायत पोंडी (बस्तुआ) में पूरी सीएफटी के समस्त सचिव सरपंच व रोजगार सहायकों की मौजूदगी में उपयंत्री द्वय अनिल कुमार दीपांकर एवं राजेंद्र नार्रे द्वारा समीक्षा बैठक ली गई एवं जॉब कार्ड धारियों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। उपयंत्री द्वय ने नंदन फलोद्यान के प्रत्येक ग्राम पंचायत में दश-दश हितग्राहियों का चयन करके तत्काल सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मेढ बंधान के कार्यों को कार्य स्थल से संबंधित कार्यों की मौके पर ही तकनीकी स्वीकृति दिया जाकर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। आज बैठक की ओर इशारा करते हुए उपयंत्री ने कहा कि किसी भी मनरेगा कार्य में जेसीबी की अनुमति नहीं है। हर खोदे गए तालाब और फार्म में तालाब की पिचिंग जरूरी है। लाभार्थी की पूर्व में बेकार पड़ी निजी भूमि में बाग को मंजूरी दी जानी चाहिए। साथ ही हमें लाभार्थी को बाग की ओर प्रेरित करना चाहिए। सभी प्रकार के तालाब, खोदे गए तालाब, लाभार्थी के कुएं और सामुदायिक कुएं का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करें। उपयंत्री द्वय ने कहा ए यस के दौरान सभी दस्तावेजों को सरपंच द्वारा सुरक्षित अपलोड किया जाना चाहिए। कल सभी सेक्टर में मीटिंग होनी चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसा मस्टर जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें मस्टर की तारीख पूरी होने के बाद श्रम न हुआ हो। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 20 लाभार्थी का चयन ऑर्चर्ड के लिए किया जाना चाहिए। और निष्क्रिय जॉबकार्ड को हटाया जाना चाहिए तथा नया जॉब कार्ड बनाया जाना चाहिये जो मनरेगा के कार्य में सक्रिय हो।