सीधी(ईन्यूज एमपी)- लॉक डाउन के पहले से लेकर तीसरे फेज तक लगातार ग्रीन जोन वाली रैंक में बने रहने पर जिला वासियों को तोहफा कल सुबह से मिल जायेगा। सुख व दु:ख दोनों में ही साथ निभाने वाली मधुशाला, सामाजिक दूरी के प्रतिबंध के साथ कल से खुल जायेंगी। मदिरा प्रेमियों के दु:ख भरे दिन बीत गये। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के आधीन ग्रीन जोन जिला सीधी में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा की दुकान एवं देशी/विदेशी मदिरा स्टोरेज भंडारागार को लॉक डाउन अवधि में 5 मई से प्रातः 7 से सायं 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। शर्त यह गोगी कि मदिरा दुकानों के सामने 2 गज के फ़ासले पर गोल घेरे के निशान बनाए जाए ताकि 2 उपभोक्ता के मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहे। मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारी स्वयं सेनेटाईज होकर मास्क एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करें और उपभोक्ताओं को जागरुक करें। मदिरा दुकानों के सामने भीड़ एकत्रित नहीं हो। एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों एवं शारीरिक दूरी का पालन कड़ाई से किया जाए। मदिरा दुकानों पर आहता बंद रहेंगे एवं उपभोक्ताओं को बैठकर मदिरापान की सुविधा नहीं दी जाएगी। जिले में एफ.एल.2 रेस्तराँ बार एवं एफ.एल.3 होटल बार का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। विजय सिंह सीधी