सीधी (ईन्यूज एमपी)-सम्पूर्ण विश्व में नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना (कोविड-19) को महामारी घोषित किया गया है। भारत में भी उक्त वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्वि को देखते हुये भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आदेश जारी कर लाॅकडाउन की अवधि दिनांक 17.05.2020 तक वृद्धि किया जाकर नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा उक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये निषेधात्मक, लाॅकडाउन आदेश प्रसारित किया गया है। आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 17 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा।