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Home सीधी दर्पण जिला कलेक्टर ने जारी किए संशोधित आदेश,आज से शुरू होंगे......

जिला कलेक्टर ने जारी किए संशोधित आदेश,आज से शुरू होंगे......

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार कि गाइडलाइन के अनुसार कुछ सेवाओं को लाक डाउन से छूट दी गई है जबकि कुछ को अभी भी बंद ही रखा जाएगा आइए देखते हैं कहां क्या बदलाव हुए हैं-


हवाई, रेल, रोड से आवागमन, शैक्षणिक संस्थाएं, औद्योगिक, व्यापारिक, होटल (जिन्हें अनुमति दी गई हो, उनके अलावा), सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सेवाएं बंद रहेगी। अंतिम यात्रा में 20 से अधिक के जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

बैंकों में होगा काम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, किराना दुकानेंं खुलेंगी

बैंकों की गतिविधियाँ, वृद्धाश्रम, सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि का वितरण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां संचालन, पेट्रोल-गैस परिवहन, बिजली उत्पादन, डाक वितरण सेवाएं, पोस्ट ऑफिस, जल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, टेलीकम्युनिकेशन एवं इंटरनेट सेवाएं।
माल वाहक वाहनों का संचालन, मरम्मत की दुकानें, ढाबे, किराना दुकानें एवं उचित मूल्य दुकानें , प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी सेवाएं (50 प्रतिशत), कूरियर सेवाएं, इलेक्ट्रिशियन मोटर मेकेनिक, प्लंबर, आईटी मरम्मत, कारपेंटर।
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, मजदूरों की दैनिक आमदनी की गतिविधियां, आवश्यक सेवाओं की चयनित औद्योगिक गतिविधियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स आदि। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, दवा निर्माण इकाइयां, चिकित्सा उपकरण संबंधी इकाइयां।
औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियां, एसईजेड, निर्यात उन्मुख उद्योग, आवश्यक वस्तुएं, दवाओं के उद्योग, निरंतर चलने वाले उद्योग, आई.टी. हार्डवेयर, कोयला उत्पाद, मिनरल प्रोडक्टस, पैकेजिंग मटेरियल, जूट इंडस्ट्री, ऑइल, गैस इंडस्ट्री।
पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे

सभी मास्क पहनना जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, पांच से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित ना होना, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना, शराब, गुटका, तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध, कार्य स्थल पर टेंप्रेचर स्क्रीनिंग, सेनिटाइजेशन, वृद्ध, कमजोर, मरीज, बच्चे घर पर ही रहेंगे।

इन शर्तों का पालन करना होगा

कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
कंपनियों से कहा जाएगा कि जहां संभव हैं, वे कर्मचारियों को फैक्ट्री कैंपस में ही ठहरने की व्यवस्था करे। बुदनी में वर्धमान और ट्राइडेंट में कैंपस में ही आवास की व्यवस्था है, उनका उत्पादन बिल्कुल बाधित नहीं होगा।
जहां ऐसा संभव नहीं होगा तो कर्मचारियों के आवागमन की व्यवस्था की कंपनियों को करनी होगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क जरूरी होगा।
कंपनियों में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी।

बैंकों में होगा काम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, किराना दुकानेंं खुलेंगी

बैंकों की गतिविधियाँ, वृद्धाश्रम, सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि का वितरण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां संचालन, पेट्रोल-गैस परिवहन, बिजली उत्पादन, डाक वितरण सेवाएं, पोस्ट ऑफिस, जल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, टेलीकम्युनिकेशन एवं इंटरनेट सेवाएं।

माल वाहक वाहनों का संचालन, मरम्मत की दुकानें, ढाबे, किराना दुकानें एवं उचित मूल्य दुकानें , प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी सेवाएं (50 प्रतिशत), कूरियर सेवाएं, इलेक्ट्रिशियन मोटर मेकेनिक, प्लंबर, आईटी मरम्मत, कारपेंटर।
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, मजदूरों की दैनिक आमदनी की गतिविधियां, आवश्यक सेवाओं की चयनित औद्योगिक गतिविधियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स आदि। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, दवा निर्माण इकाइयां, चिकित्सा उपकरण संबंधी इकाइयां।

औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियां एसईजेड, निर्यात उन्मुख उद्योग, आवश्यक वस्तुएं, दवाओं के उद्योग, निरंतर चलने वाले उद्योग, आई.टी. हार्डवेयर, कोयला उत्पाद, मिनरल प्रोडक्टस, पैकेजिंग मटेरियल, जूट इंडस्ट्री, ऑइल, गैस इंडस्ट्री।

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