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Home सीधी दर्पण सीधी में और सख्त हुआ लाक डाउन सम्बन्धी आदेश,उल्लंघन पर IPC की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत होगी कार्यवाही......

सीधी में और सख्त हुआ लाक डाउन सम्बन्धी आदेश,उल्लंघन पर IPC की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत होगी कार्यवाही......

सीधी (ईन्यूज एमपी)-संपूर्ण विश्व में नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस के तीव्र प्रसार को देखते विश्व स्वास्थ्य संगठन व्दारा नोवल कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए म.प्र.शासन व भारत सरकार व्दारा नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस से बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये है। नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी व्दारा संपूर्ण सीधी जिला को दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चौधरी ने लाकडाउन से संबंधित पूर्व आदेशों को भी संकलित करते हुए समेकित रूप से संशोधित आदेश जारी किया गया है।
1. जिले की सभी सीमायें सील की गयी है। बिना वैध अनुमति के किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगो को आगमन प्रतिबंधित किया गया है। व्यावसायिक प्रयोजन के ट्रान्सपोर्ट वाहन उक्त से  मुक्त रहेंगें।
2. सीधी जिले के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक वाहनों, बस, आॅटो, कैब, टैक्सी एवं उनके व्दारा व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।
3. जिले में निवासरत सभी नागरिको का बिना वैध अनुमति जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
4. जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्वानुसार बंद रहेंगें परंतु सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी अपने निवास में शासकीय दायित्व संपादित कर पायेंगे तथा किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से शासकीय कार्य हेतु आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नम्बर, लैण्डलाईन एवं निवास का पता, कार्यालय में तथा संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगें। अपना परिचय पत्र पास में रखेंगें।
5. सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम जिनमें बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति हो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6. यदि किसी कारणवस किसी भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो अंतिम संस्कार के समय 20 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
7. जिले की समस्त स्कूल, काॅलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास, जिम, स्टेडियम, आॅडोटोरियम, चैपाटी, हाॅकर्स काॅर्नर, बार, आहाता, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हाॅल, होलसेल के माध्यम से खेरची/रिटेल विक्रय संबंधी कार्य, मैरिज गार्डन, पार्क, लाॅज, होटल, सार्वजनिक पुस्तकालय, समस्त आॅगनवाडियां तथा समस्त धार्मिक संस्थान जैसे- मंदिर, मजिस्द, गुरूद्वारा, चर्च आदि आम जनों के लिए पूर्वानुसार बंद रहेंगें।
8. जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्र एवं आधार सेंटर आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
9. जो व्यक्ति 15.02.2020 के पश्चात सीधी जिले की सीमा में आये हो तथा जिन्हें सर्दी, खाॅसी, बुखार जैसे लक्षण का आभास हो रहा हो, उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना, तहसील को सूचित करें। यदि अन्य स्त्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त होती है एवं जाॅच करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जिले की सीमा में बाहर से आने के बारे में जानकारी छिपाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. जिन व्यक्तियों को मेडिकल जाॅच उपरांत होम क्वेरेन्टाइन (घर में 14 दिवस तक रहने) हेतु निर्देशित किया जाता है। उन्हें किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा- 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे:-
1. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा उनके अधीन कानून व्यवस्था एवं मजिस्टेरियल कार्य करने वाले समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उनके कार्यालय व पदस्थ कर्मचारी।
2. ऐसे अधिकारी एवं उनके कार्यालय जिन्हे शासकीय कार्य/कानून व्यवस्था हेतु मजिस्टेरियल शक्तियां सक्षम अधिकारी द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से सौंपी गई हों।
3. भारतीय सेना, केन्द्रीय पुलिस बल, ट्रेजरी, समस्त प्रकार के ईंधन (पेट्रोलियम, एल.पी.जी., सी.एन.जी.,पी.एन.जी.), आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण इकाई एवं सेवाएं, डाकघर, कोरियर एवं पार्सल सेवाए, एन.आई.सी., पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, होमगार्ड कार्यालय एवं स्टाफ, अग्नि शमन सेवा एवं जेल, प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं।
4. पेयजल प्रदाय अमला (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायत), सफाई कर्मी, सफाई वाहन के अमला, ग्राम पंचायत कार्यालय।
5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग के अंतर्गत पदस्थ एवं कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा संचालित निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालाॅजी व अन्य सभी प्रकार के चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान, सभी प्रकार की दवाओं की दुकान, फाॅर्मासुटिकल्स, केमिकल स्टोर्स, चश्में की दुकान, चिकित्सीय उपकरणों सामग्री एवं दवांओं आदि के परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य। शासकीय एवं निजी अस्पतालों द्वारा संचालित ऐम्बूलेंस। (दवाई की दुकान मे 2 व्यक्तियों से अधिक विक्रेता दुकान में नही रहेंगें, क्रेता एवं विक्रेता के मध्य 01 मीटर की दूरी बने रहें इस हेतु सर्किल/अस्थाई चिन्ह स्थापित करें) प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंन्सिग अनिवार्य होगा। दुकान पर सेनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
6. राशन की दुकान (पीडीएस) में विक्रेता सर्किल (कोई अस्थाई चिन्ह) स्थापित करें, जिससे क्रेता एवं विक्रेता के मध्य 1 मीटर की दूरी बनी रहें।
7. सभी थोक किराना अथवा थोक फल सब्जी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान से पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक पार्सल के माध्यम से सामग्री पहुॅंचा सकेगें, किसी भी स्थिति में आमजन अथवा रिटेलर को व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठान पर कोई सामग्री नही विक्रय कर पायेंगें। ऐसे किराना एवं सब्जी थोक विक्रेता किसी रिटेलर को विक्रय करने हेतु पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक प्रतिष्ठान का शटर बंद कर भीतर सामान पैकिंग एवं लोडिंग वाहनो व्दारा भेज पायेंगे।
8. किराना/राशन/फल विक्रेताओ को चलित वाहन/हाथ ठेला/सायकल/फेरी के माध्यम से प्रत्येक वार्डो/मोहल्लो मे घर-घर (डोर टू डोर) जाकर प्रातः 8 बजे से सायं 3 बजे तक फल/सब्जी विक्रय करने की अनुमति रहेंगी।
9. सब्जी एवं फल के थोक विक्रय हेतु सब्जी मण्डी (पालिका बजार) में स्थान कम होने के कारण लोगों की अधिक भीड़ हो जाने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही हो पा रहा है, जो कि अपरिहार्य है। इसके स्थान पर सब्जी एवं फल के थोक विक्रय हेतु स्थान संजय गांधी स्मृति स्वा. महावि. सीधी का प्रांगण नियत किया गया है। थोक विक्रेता अपने फुटकर विक्रेता के चाहे गए स्थान पर पार्सल व्दारा विक्रय सामग्री उपलब्ध करा सकता है। सब्जी मण्डी,सम्राट चैराहा ,स्टेडियम, गोपालदास तिराहा, जमोडी तिराहा आदि किसी स्थल से सब्जी दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
        प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंन्सिग अनिवार्य होगा, साथ मास्क, सेनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई सुनिश्चित करेगें।
10. वर्तमान सब्जी मण्डी पालिका बाजार मे किसी भी स्थिति में रिटेलर अथवा आमजनों को सब्जी आदि का विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। थोक विक्रेता अपने स्टोर से रिटेलर को पार्सल व्दारा 11 बजे से 4 बजे तक उनके घर पर डिलेवरी कर सकते है।          
     प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंन्सिग अनिवार्य होगा, साथ मास्क, सेनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई सुनिश्चित करेगें।
11. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, ब्राडकाॅस्टिंग एवं केबल सेवा।
12. ई-काॅमर्स आधारित गतिविधियां जिनमें वस्तुओं, दवांइयाॅ, चिकित्सकीय उपकरण एवं सेवाओं की इलेक्ट्रानिक माध्यम से आपूर्ति की जाती है।
13. पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस की दुकानें एवं गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, भण्डारण सेवाएं।
14. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामग्रियों, आवश्यक वस्तुएं के परिवहन।
15. होटल, धर्मशाला, घरों में रुके लोग (पर्यटक एवं अन्य व्यक्ति) जो पूर्व से रह रहें है।
16. जनसम्पर्क विभाग, पशु चिकित्सालय, दूरदर्शन, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े सभी काॅल सेंटर।
17. इलेक्ट्रिक वाहन बैट्री रिजार्च सेवाएं।
18. माल परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक, मिनी ट्रक, टैम्पों आदि।
19. समस्त ग्राम पंचायतो मे निवासरत व्यक्ति जोकि प्रतिदिन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है ऐसे  व्यक्तियों को संपूर्ण लाकडाउन अवधि तक ग्राम पंचायत कार्यालय को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक खुला रखते हुए निम्न सुविधाए प्रदान की जाए। संबंधित सचिव अपने पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत मे रहकर उक्त कार्य का निष्पादन करेंगे तथा अतिरिक्त प्रभार वाली ग्राम पंचायतो के उक्त कार्य का निर्वहन संबंधित ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक व्दारा किया जावेगा।
1- ग्राम पंचायत नियमित रूप से 11 बजे से 4 बजे तक खुली रखें एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2- गांव मे साफ - सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करावें ।
3- ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भूखा न रहें तथा ग्राम मे किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना कन्ट्रोल रूम/आर.आर.टी. को अनिवार्य रूप से दें।
प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक समन्वय कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

अ- किसान/कृषि श्रमिक को रबी फसल की कटाई,गहाई,ढुलाई हेतु शर्तो के अधीन लाकडाउन से छूट प्रदान की गयी है:-
1. रबी फसल की कटाई-ढुलाई, गहाई में कार्यरत श्रमिको/ मालिको को टोटल लाकडाउन आदेश से मुक्त किया गया है। किसान एवं कृषि कार्य में लगने वाले सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा एवं सामाजिक दूरी रखते हुए कटाई कार्य सम्पन्न कराना होगा। 
2. किसान/कृषि श्रमिकों को कटाई, गहाई, ढुलाई कार्य के समय सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिक सर्दी, खाॅंसी, बुखार आदि से पीड़ित न हो।
3. रबी फसलों की कटाई हेतु हार्वेस्टर, भूसा मशीन, थ्रेसर, ट्रैक्टर आदि की रिपेयरिंग एवं आवश्यक आॅटोपार्टस से संबंधित दुकानों को लाॅकडाउन अवधि में किसी परिस्थिति विशेष में सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट दुकान खोलने की अनुमति सीमित समय (घंटे) में दे सकेगें।
4. ग्राम में बाहर से आए श्रमिको जिनको होम आइसोलेशन पर रखा गया है 14 दिवस तक कोई कार्य नहीं लिया जाए। आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने पर कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही कृषि कार्य पर लगाया जाए, जिसकी निगरानी पंचायत सचिव एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा कटाई के समय लगातार की जावेगी। इन निर्देशो को कड़ाई से पालन किया जावे।

बः-आटा एवं तेल चक्की
   आम जन मानस की आवश्यकता की आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए आटा चक्की एवं तेल चक्की दुकानों को शर्तो के अधीन लाकडाउन से छूट प्रदान की गयी हैः-
1. आटा चक्की, तेल चक्की खोलने का समय दोपहर 11 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा तथा अपने-अपने दुकान के सामने सामाजिक दूरी हेतु कोई अस्थाई चिन्ह (सर्किल) स्थापित कर लें जिससे चक्की संचालक एवं ग्राहक के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है।
2. सेनीटाईजर अथवा साबुन की व्यवस्था चक्की संचालक अनिवार्य रूप से करेंगें।
3. किराना के थोक व्यवसायी/बडे़ व्यवसायी रिटेलर्स (फुटकर व्यापारी) को सामग्री प्रदाय कर सकेगें, परन्तु किसी भी स्थिति में दुकान को आमजनों हेतु नहीं खोला जा सकेगा। इसके साथ ही घर-पहॅुच हेतु भी वे पैंकेजिंग कर सकेगे परन्तु इसकी डेलीवरी घर पर ही करा सकेगें।
प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंन्सिग अनिवार्य होगा, साथ मास्क, सेनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई सुनिश्चित करेगें।

वे कार्य/सेवाएं जो सक्षम प्राधिकारी (संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट) से अनुमति प्राप्त कर संचालित किये जा सकेंगेः-
1. ऐसे वाणिज्यिक वाहन जिन्हे व्यक्तिगत/शासकीय अथवा अन्य किसी अपातकालीन उपयोग के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवागवन के लिए अधिकृत किया गया है।
2. ऐसे वाहन जिनका उपयोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुये अमलों के परिवहन एवं आवागवन में किया जा रहा हो, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि, ये अपना प्राधिकृत पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से रखेंगे एवं मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।
3. दो पहिया वाहन में 01 सवारी तक छूट अवधि में अनुमति रहेंगी।

यह आदेश जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु लगाये गये अधिकारियों /कर्मचारियों पर प्रभावशील नही होगा। वे पूर्ववत अपनी सेवाओं में नियोजित रहेगें।

         “उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जावेगी।”

   यह आदेश 14 अप्रैल 2020 तक तत्काल प्रभावशील होगा।

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