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बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मिलेगा नि:शुल्क राशन

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि शासन द्वारा कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं हैं। ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में तो आते हैं, परंतु उन्हें वर्तमान में उचित मूल्य राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है।इन्हें एक माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से प्रदाय किया जाएगा। राशन के अंतर्गत इन्हें चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि इस योजना में जिले के 12212 परिवारों के 45885 सदस्यों को लाभ मिलेगा।

कलेक्टर श्री चौधरी ने शासकीय उचित मूल्य दुकानवार आवंटन जारी करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया है कि प्राथमिकता के आधार पर उक्त खाद्यान्न का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त कार्यों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की कड़ी मानीटरिंग करें तथा प्रत्येक दिवस वस्तुस्थिति से अवगत कराये। वर्तमान में कोरोना संकट के मद्देनजर कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन कराएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उदासीनता और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर श्री चौधरी ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे सोशल डिस्टैंसिंग के निर्देशों का पालन करें। बारी-बारी से राशन प्राप्त करें तथा राशन दुकानों पर एक-दूसरे की बीच दूरी कायम रखते हुए भीड़ न लगाएं।

जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया की खाद्यान्न वितरण के लिए जिले के इन 12 हजार 212 परिवारों के 45 हजार 885 सदस्यों के लिए राज्य स्तर से 183.54 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 45.89 मीट्रिक टन चावल का कोटा जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानों में इस योजनांतर्गत पात्र परिवारों की सूची चस्पा की जा रही है। उक्त कार्य की पूर्व से ही नियुक्त दुकानवार नोडल अधिकारियों से खाद्यान्न वितरण की नियमित मानीटरिंग की जायेगी। श्री तिवारी ने बताया कि उक्त व्यक्तियों को केवल एक बार की खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। भविष्य में उन्हें इस आधार पर उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

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