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सीधी- शिक्षा विभाग के चार अधिकारियों को कमिश्नर ने थमाया नोटिस.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सीधी जिले के शिक्षा विभाग के चार अधिकारियों को नियम विरूद्ध भुगतान के मामले में आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र का 15 दिवस में संतोषजनक उत्तर देने के निर्देश दिए गये हैं। समय सीमा में उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। कमिश्नर ने अशासकीय मालवीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला सीधी के 45 कर्मचारियों को शासन के नियमों की अवहेलना करते हुये 5 करोड़ 24 लाख 28 हजार 416 रूपये के भुगतान के संबंध में आरोप पत्र जारी किया है। कमिश्नर ने इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर अरूण कुमार मिश्रा, प्रभारी प्राचार्य शा.उ.मा.वि., बघवार, मान सिंह बीईओ रामपुर नैकिन, बीडी कोल, प्राचार्य शा.उ.मा.वि पतुलखी तथा डोमनिक खाखा, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. चौफाल को आरोप पत्र जारी किया है।
कमिश्नर ने इन सभी को अलग-अलग आरोप पत्र जारी किये हैं जिनके अनुसार प्राचार्य श्री मिश्रा तथा प्राचार्य बीडी कोल ने अशासकीय स्कूल मालवीय विद्यालय को निकाय के अधीन किये जाने तथा 45 शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनके द्वारा विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षकों की संख्या की गणना नहीं की गई। नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर, वरिष्ठता तथा पद के अनुरूप योग्यता का परीक्षण नहीं किया गया। बिना किसी परीक्षण तथा आवश्यक दस्तावेजों के बिना भी 45 कर्मचारियों के निकाय में नियुक्ति तथा वेतन एवं एरियर्स के भुगतान की अनुशंसा की गई। प्रकरण के संबंध में कलेक्टर सीधी, अपर कलेक्टर सीधी तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गलत जानकारी दी गई। आरोप पत्र में प्राचार्य श्री खाखा तथा विकासखण्ड, बीईओ श्री सिंह पर पदीय दायित्व का निर्वहन न करने तथा नियम विरूद्ध एरियर्स की राशि आहरित करके उसे भुगतान करने का दोषी पाया गया। इस पूरे प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गई थी। समिति के प्रतिवेदन में भी इन सभी प्राचार्यों तथा बीईओ प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

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