सीधी (ईन्यूज एमपी)-अपर कलेक्टर सीधी डी.पी. वर्मन ने जानकारी देकर बताया कि नागरिक भू-अभिलेख की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि दिनांक 11.09.2019 वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उचइीनसमाी.हवअ.पद से प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक स्वयं को वेबसाइट पर यूजर के तौर पर रजिस्टर करें, सेवा शुल्क का भुगतना आनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई द्वारा करें तथा 30 मिनट पश्चात डिजिटली हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेंगें। सीधी सहित प्रदेश के 12 जिलों में 11 सितंबर से साॅफ्टवेयर के माध्यम से भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। शासन के दिशा-निर्देश अनुसार खसरा, बी-1 आदि भू-अभिलेखों के लिये नागरिकों को लोक सेवा केन्द्र में अनावश्यक लम्बी लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए राज्य शासन द्वारा बेव साइट तैयार कर भू-अभिलेख अपलोड किया गया है। खसरे में बंधक दर्ज हेतु साॅफ्टवेयर में लाॅगिन समस्त बैंकों को दिए गये है, भूमि स्वामी को तहसील कार्यालय में आकर बंधक दर्ज करने के लिये आवेदन करने के आवश्यकता नहीं है। प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिये दरें संशोधित शासन द्वारा भू-अभिलेख प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने की दरों में संशोधन किया गया है। एक सालाध्पाॅच साला खसरा, खाता जमाबंदी, अदिकार अभिलेख, वजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक और ए-4 आकार में नक्शे की प्रथम पृष्ठ का शुल्क 30 रूपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिये 15 रूपये प्रति पृष्ठ की दर निर्धारित की गयी है।