सीधी(ईन्यूज एमपी)-रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 राम निहोर कोल के विरुद्ध आपराधिक न्यासभंग का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है| अभियोजन के अनुसार अभियुक्त राम निहोर कोल ने उत्कृष्ट विद्यालय रामपुर नैकिन में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ रहते हुए विद्यालय के भंडार कक्ष में रखी पुस्तकें अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बेईमानी पूर्वक कबाड़ी के यहां छिपा कर रख दिया| विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट दिनांक 28.10.2016 को थाना रामपुर नैकिन में दर्ज कराई गई, प्रकरण में संपूर्ण सुनवाई उपरांत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय रामपुर नैकिन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लोक सेवक के नाते अपराधिक न्यास भंग करने के अपराध अंतर्गत धारा 409 भारतीय दंड संहिता का संदेश से परे दोषी पाया गया तथा न्यायालय द्वारा अपराध हेतु 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है|