सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 02/08/19 को समय 10:50 बजे स्थान पटेलपुर सीधी में आरोपी चालक हरीश जायसवाल पिता रविचंद्र जायसवाल उम्र 19 निवासी महुआ ग्राम जिला सिंगरौली ने वाहन क्र. एम. पी. 66 एम. एफ. 4388 को शराब के नशे में, बिना ड्राइविंग लायसंस के लोकमार्ग पर तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। जिस पर थाना जमोड़ी पुलिस द्वारा धारा 185 एवं 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अ. क्र. 1096/19 पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 8/19 में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए श्री प्रशांत पाण्डेय एडीपीओ सीधी ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 185 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रू अर्थदण्ड एवं 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।