सीधी(ईन्यूज एमपी)-- राष्ट्र निर्माता अध्यापक संवर्ग की बहुप्रतीक्षित मांग को स्वीकार करते हुए उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है! जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने जारी एक बयान में कहा है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को सभी वर्गों की चिंता है !शपथ लेने के बाद उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक कई क्रांतिकारी निर्णय लेकर पार्टी के वचन पत्र के प्रति प्रतिबद्धता दिखलाया है !उसी कड़ी में वचन पत्र का एक और वादा पूरा करते हुए प्रदेश के राष्ट्र निर्माताओं को जो पूर्वर्ती भाजपा के सरकार में काफी शोषित एवं उपेक्षित रहे !उनको सम्मान सुविधा एवं सहूलियत देकर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का आदेश जारी किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ बधाई के पात्र हैं! कांग्रेस प्रवक्ता ने पूर्व की भाजपा सरकार पर अध्यापक संवर्ग के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं मामूली सी मांग को लेकर प्रदेश के अध्यापक कई बार सड़क पर उतर कर आंदोलन प्रदर्शन तक करने के लिए विवश हुए थे! लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार इनकी मांगे मानने के बजाय बर्बरता पूर्वक बल प्रयोग कर इनकी आवाज को दबाने का कार्य किया था !कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के राष्ट्र निर्माता अध्यापक संवर्ग की चिंता कांग्रेस पार्टी को थी और पार्टी ने सत्ता में आने पर उन्हें न्याय दिलाने का वचन दिया था ! मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसी के साथ ही बचन पत्र का एक और वादा पूरा कर दिया है !कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद उन्हें शासकीय सेवकों की तरह वेतन भत्ता एवं सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगे !उन्होंने कहा कि अध्यापकों को नियमित वेतन पर समय-समय पर शासकीय सेवकों के समान महंगाई भत्ता भी प्राप्त होगा !सभी शिक्षकों को जुलाई 18 के अंतर्गत नियुक्ति दिनांक तक की सातवें वेतनमान की एरियर की राशि का भी भुगतान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है !स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है !कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद प्रदेश के अध्यापकों को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 दिनांक 1 जुलाई 2018 से लागू माना जाएगा