सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 06/02/10 को शाम 04 बजे लालता चौक सीधी में मोटर सायकल क्र. एम पी 53 बी ए 6153 को बिना लायसेंस के लोकमार्ग पर तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर अवयस्क आरोपी चालक रमाशंकर साकेत पिता विश्वनाथ साकेत निवासी बनौली जिला सिंगरौली ने मानव जीवन को संकटापन्न करते हुए फरियादी विश्वजीत सिंह चौहान को टक्कर मारकर उपहति कारित की। मोटर सायकल बिना बीमा की थी। फरियादी की शिकायत पर बहरी थाना में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146/196 व 5/180 और भादवि की धारा 279, 337 के तहत अ. क्र. 80/11 पंजीबद्ध करके प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए श्रीमति रीना सिंह एडीपीओ सीधी ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 3000 रू अर्थदण्ड एवं वाहन मालिक राकेश कुमार साकेत पिता गोविंद साकेत को बिना बीमा एवं अवयस्क को वाहन चलाने देने के लिए कुल 2000 अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।