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फर्जी पुस्तकों के विक्रय पर प्रशासन ने कसा शिकंजा.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र डाॅ. के.एम. द्विवेदी ने जानकारी देकर बताया है कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा नियम 1974 क तहत राज्य शासन द्वारा निर्मित नियम के अन्तर्गत म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम, पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करने एवं वितरित करने के लिए अधिकृत है। कक्षा 01 से 12 तक विहित पुस्तकों को मुद्रित एवं वितरित करने का मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम का एकाधिकार है।
पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित पुस्तकों के प्रतिरूप दिखाई देने वाली नकली पुस्तकों का व्यवसाय करने वाले पुस्तक विक्रेताओं के विरूद्ध कापी राइट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इसके प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 06 माह से 03 साल तक के कारावास की सजा तथा 50 हजार रुपये से 02 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 एवं 420 मे प्रावधानित एंव उक्त कानूनी प्रावधनों के अन्तर्गत म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों से मिलती जुलती नकली पुस्तक की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शासकीय शालाओं, म.प्र. मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों एवं म.प्र. संस्कृत बोर्ड से पंजीकृत शालाओं के कक्षा 01 से 12 मे अध्ययनरत शासन द्वारा निर्दिष्ट वर्गो के बालक/बालिकाओं को म.प्र. शासन द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है। कक्षा 01 से 08 की आवश्यक संख्या मे पुस्तकें निगम द्वारा मुद्रित कर निगम के विक्रय भण्डारों से समस्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रदाय की जाती है। बी.आर.सी./बी.ई.ओ. द्वारा इन पुस्तकों को ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले शासकीय स्कूलों मे वितरण सुनिश्चित किया जाता है। शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रदाय की जा रही पुस्तकों के दुरूपयोग, कूटरचना/अनाधिकृत मुद्रण न होवे तथा ये पुस्तकें खुले बाजार में विक्रय के लिए न पहुंच सके, इस के लिए निर्णय अनुसार शासकीय योजनाओं में प्रदाय की जाने वाले समस्त पुस्तकों पर निःशुल्क वितरणार्थ, यह पुस्तक विक्रय हेतु नहीं मुद्रित कराया गया है अथवा सील अंकित कराई गई है साथ ही इन पुस्तकों के प्रत्येक पृष्ठ पर निःशुल्क वितरणार्थ तथा 2019-20 भी मुद्रित है। योजनाओं के पुस्तकों पर नम्बरिंग की गई है तथा किस ब्लाक को विषयवार किस नम्बर की पुस्तके प्राप्त हुई हैं, इसका अभिलेख बी.आर.सी./बी.ई.ओ. कार्यालय द्वारा संधारित किया गया है ताकि क्रास चैक भी हो सके।
अतः अनाधिकृत विक्रय, मुद्रण कूटरचना एवं काॅपीराइट का उल्लंघन होने पर उक्त वर्णित प्रावधानों अनुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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