सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 05.06.19 की रात पूजा गुप्ता पत्नी विष्णु गुप्ता निवासी रैदुअरिया ने अपने ससुराल घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिस पर रामपुर नैनिक थाना के मर्ग क्रं 51/19 धारा 174 जा.फौ. की जांच एस.डी.ओ.पी. चुरहट द्वारा की गई जिसमें मृतिका की मां सत्यवती, पिता मुद्रिका प्रसाद भाई पिन्टू व संजय गुप्ता निवासी कोतमा के बयान लेख बंध्द किए गए की मृतिका की शादी 2014 में विष्णु गुप्ता पिता रामनारायण गुप्ता के साथ हुयी थी विवाह में एक लाख बीस हजार रूपये नगद व गहने वर्तन आदि समग्री दी गयी थी बाद में पचास हजार रूपये ओर मांग की जाने लगी थी न देने पर निरतंर गाली गलौच व मारपीट कर प्रताडि़त किया जाता था जिससे तंग आकर पूजा गुप्ता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त सभी आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 498-ए, 304बी, 34 एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम की धारा 3,4 के तहत अ.कृ 414/19 का मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपीगण द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत करने पर एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए माननीय न्यायालय से अभियुक्तगण को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।