सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 29.06.2019 फरियादिया वर्तिका तिवारी पिता दीपक तिवारी उर्म 24 वर्ष निवासी बाघड़ हाल निवास पैपरवरा ने दिनांक 28.05.16 को रामपुर नैकिन थाने में रिर्पोट किया कि उसकी शादी आरोपी दीपक तिवारी से दिनांक 12.06.2015 को हुई थी शादी के कुछ दिन बाद ही फरियादिया को उसके पति दीपक तिवारी, ससुर इंद्रजीत तिवारी एवं सास सुशीला तिवारी निवासी बाघड़ ने दहेज के रूप में अस्सी हजार रूपये, पांच तौला सोना एवं चार पहिया वाहन की मांग की। मांग पूरा न होने पर फरियादिया के साथ मारपीट कर परेशान करने लगे। जिसके संबंध में फरियादिया ने थाना रामपुर नैकिन में धारा 498ए भादवि के अंर्तगत अपराध क्र: 197/16 दर्ज करायी जिस पर पुलिस थाना रामपुर नैकिन ने विवेचना उपरात अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया। जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र 194/16 में शासन की ओर से प्रेमनाथ पांडेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा आरोपीगण को 2000-2000 रू अर्थदंड एवं 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।