सीधी(ईन्यूज एमपी)-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अवि प्रसाद ने परफार्मेंस ग्राण्ट योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में जिला स्तर से स्वीकृत कार्यों के लिए प्रथम किस्त के रूप में प्रदान की गई 40 प्रतिशत राशि का प्रयोग कर गुणवत्ताहीन एवं अनुपयोगी कार्य कराने पर जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों को म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 के तहत गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं कदाचरण पाए जाने पर दिनांक 10-07-2019 को समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पत्र जारी किया है I विकासखण्ड रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत झाला के सचिव श्री युवराज सिंह, घटोखर के सचिव श्री रामकुमार कोल, झलवार के सचिव श्री रामप्रभाव यादव, मोहनी के सचिव श्री रामदुरेश कुशवाहा, इटहा एवं बोकरो के सचिव प्रमोद सिंह विकासखण्ड मझौली की ग्राम पंचायत पाण्ड के सचिव श्री सुरेश वैस, छुही के सचिव श्री राममिलन साकेत, तिलवारी के सचिव श्री पीताम्बर प्रसाद तिवारी, जनपद पंचायत कुसमी की ग्राम पंचायत गाजर के सचिव श्री वीरेंद्र सिंह, जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत बहेरा पश्चिम के सचिव श्री भोला सिंह, पडरी के सचिव श्री सुरेश साकेत, जनपद पंचायत सिहावल की ग्राम पंचायत डिहुली3 के सचिव श्री रामकृष्ण तिवारी, एवं कुनझुनकला के सचिव श्री राजीव रंजन को जिला स्तर से गठित सत्यापन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में कार्यों का गुणवत्ताहीन एवं अनुपयोगी होना पाए जाने पर नियम 7 के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया है I समयावधि में संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर दण्डात्माक कार्यवाही की जाएगी I