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अवैध शराब परिवहन के मामले में जमानत निरस्‍त....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 25.06.19 को पिपरावं चौकी प्रभारी को रात्रि गस्‍त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्‍यक्ति काले रंग की एचएफ डीलक्‍स मोटर सायकिल से अवैध शराब विक्री हेतु भैंसरहा की ओर आ रहे हैं। सूचना पर अमलाई रोड के पास घेराबंदी कर दो व्‍यक्तियों राजेंद्र बैस पिता रामलखन बैस साकिन बघवार शिवपूजन रावत पिता बुद्धसेन रावत साकिन अमलाई को सफेद बोरी में 06 पेटी देशी प्‍लेन शराब जिसमें लगभग 300 पाव कीमत लगभग 15000 रू की बरामद कर शराब बेचेने व परिवहन करने के वैध कागजात चाहे गये। आरोपियों द्वारा कागजात नहीं दिखाये जाने पर बिना नंबर की मोटरसायकिल व अवैध शराब परिवहन का मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जहां आरोपीगण द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्‍तुत करने पर एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्‍तुत करते हुए माननीय न्‍यायालय से अभियुक्‍तगण को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।

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