सीधी(ईन्यूज एमपी)-अपर जिला मजिस्ट्रेट डी.पी. वर्मन ने आदेष जारी कर कलेक्ट्रेट परिसर सीधी को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है तथा यह निषेधाज्ञा प्रसारित की है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्षन, जुलूस, आन्देालन, घेराव, नारेवाजी, मसाल का प्रदर्षन नहीं करेगा। सोसल ऐप्स जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि का उपयोग कर आपत्तिजनक मैसेज, चित्र या चलचित्र का सेयर या फारवार्डिंग नहीं करेगा। वाद्य संगीत, ढोल साउण्डवाक्स, डी.जे. आदि शामिल है, का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदेष का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा दिनांक 27 जून 2019 की मध्यरात्रि 12 बजे से 26 अगस्त 2019 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावषील रहेगी। श्री वर्मन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सीधी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास तथा थाना प्रभारी कोतवाली सीधी के द्वारा इस आषय की जानकारी दी गई है कि कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आये दिन धरना-प्रदर्षन, अनषन आदि किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेष कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के तहत कार्यालयीन आदेष क्रमांक 779/आर.डी.एम/2013, दिनांक 18.12.2013 के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर सीधी के 100 मीटर के परिधि के अंतर्गत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था किन्तु व्यक्ति/व्यक्तिगण/संस्था/राजनैतिक दल द्वारा आये दिन धरना प्रदर्षन किये जा रहे है। जिससे आम नागरिकों को बाधा, क्षोभ या क्षति, लोक प्रषान्ति विक्षुब्ध एवं शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना विद्यमान है। श्री वर्मन ने बताया कि उक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुयें निषेधात्मक आदेष प्रसारित किए गए हैं।