सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 13.03.2015 को समय दोप 12 बजे के लगभग ग्राम गोरियरा थाना कोतवाली में आरोपीगण रघुवंश गौतम, मनोज गौतम, सतीश गौतम, संतु उर्फ प्रदीप गौतम, बाबा उर्फ रामसिया गौतम ने फरियादी गुड्डू खान को घर बनाने की बात को लेकर अश्लील गाली गलौच देते हुए मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली में भादवि की धारा 294, 323, 506/34 के अंतर्गत अपराध क्र. 122/15 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 369/15 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा सभी आरोपी को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।