enewsmp.com
Home सीधी दर्पण सीधी:09 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन...

सीधी:09 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन...

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला विधिक सहायता अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि उच्चतम न्यायालय की सन्दर्भित संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 09 मार्च 2019 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन मे किया जावेगा।
जिला न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत मे न्यायालयो में लंबित राजीनाम योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वेवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों सिविल प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणो के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जावेगा। श्री सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालतो आपसी समझौता राजीनामा से प्रकरण का निराकरण करने से पक्षकारो के समय एवं धन की बचत होती है एवं प्रकरणों में लगी कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालतों के संबंध में अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी में सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला न्यायाधीश ने इस संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशाक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान के चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छुट दी जावेगी। न्यायालयों मे लंबित प्रकरणो में कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
सामान्य बिजली के बिलों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी तथा यह छुट मात्र दिनांक 09.03.2019 को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे समझौता करने के लिये ही लागू होगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि को एक मुस्त भुगतान करना होगा। अधिनियम के अनुसार अपराध शमन फीस वसूल की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार करने पर ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणो मे पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/ उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होगें।
जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह ने जन सामान्य से नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों को निराकरण करने एवं न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने की अपील की।

Share:

Leave a Comment