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सीधी: निजी सम्पत्ति पर बिना अनुमति प्रचार करना आचार संहिता का उल्लंघन.........

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि निजी सम्पत्ति का प्रचार प्रसार के लिए उपयोग करने पर भूस्वामी की अनुमति आवश्यक है तथा इसका ख़र्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।

श्री कुमार ने बताया की कतिपय सम्भावित प्रत्याशियों द्वारा निजी परिसम्पत्तियों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित किए जा रहे हैं।ऐसे अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र भरने के साथ ही सम्बंधित रिटर्निग आफिसर को ऐसे परिसंपत्तियों की सूची तथा भूस्वमियों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं करने पर यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तथा इस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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