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MP कैबिनेट बैठक: रेत खनन के नियमों में होगा संशोधन, घर बनाने 50 क्यूबिक मीटर रेत का कर सकेंगे भंडारण- लाइसेंस जरूरी नहीं

भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- आज कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार रेत खनन के नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत पहली बार रेत का अवैध परिवहन करते वाहनों को राजसात किए जाने को शिथिल करने जा रही है, यह कार्रवाई दूसरे बार में होगी। मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट में मप्र रेत नियम 2018 को अनुमोदन के लिए लाया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य 36 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होगी।

रेत उत्खनन के नए नियमों में रेत की रायल्टी के 75 रुपए प्रति घन मीटर राज्य सरकार को मिलेंगे, जबकि 50 रुपए जिला खनिज प्रतिष्ठान के खाते में जाएंगे। नए नियमों में जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह तय किया जा रहा है कि अब मकान या भवन बनाने के लिए लोग 50 क्यूबिक मीटर रेत का भंडारण कर सकेंगे, इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे अधिक मात्रा में रेत का भंडारण करने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। कैबिनेट में सरकारी विभागों में ई-टेंडरिंग के लिए एनआईसी के इलेक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल सेवा प्रदाता के रूप में उपयोग किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए लाया जाएगा।

इन बिंदुओं पर भी होगी चर्चा -
-करेरा और सोन चिरैया अभयारण्य के आंशिक क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन किया जाएगा। इन दोनों अभयारण्य के 748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया जाए।

- प्रदेश के सरकारी काॅलेजों और यूनिवर्सिटी में कार्यरत शिक्षकों और समकक्ष अधिकारियों को यूजीसी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार सातवां वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन

- राज्य के बाहर और विदेशों से लाई गई दलहन पर मंडी शुल्क से छूट दिए जाने के संबंध में।

-डेयरी संचालन विकास एवं विस्तार गतिविधियां योजना निरंतर रखे जाने के बारे में।

-19 शहरी व 32 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए प्रचलित फायर सर्विसेस की योजना को निरंतर रखा जाएगा।

-लोक परिवहन और यातायात (डीयूटीएफ) व्यवस्था के लिए शहरी को निरंतर रखे जाने के संबंध में।

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