दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- बैंकों के एटीएम में नकदी जमा करने को लेकर नए नियम जारी हुए हैं, जिसके तहत शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी. जबकि ग्रामीण इलाकों के एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी. यह व्यवस्था अगले साल से लागू होगी. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है. सुरक्षा के लिहाज से नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे. नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम चार बजे तक नकदी डाली जा सकेगी. वहीं नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां बैंकों से भोजनावकाश से पहले नकदी संग्रह करेंगी. वे इन नोटों का परिवहन बख्तरबंद वाहनों में ही कर सकेंगी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) 8 फरवरी, 2019 से लागू होंगी. कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी तथा अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है. देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन परिचालन कर रही हैं. इन कैश वैनों द्वारा रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपये की नकदी का परिवहन किया जाता है. कई बार निजी एजेंसियों पूरी रात नकदी अपने कैश वॉल्ट में रखती हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी इलाकों में रात्रि नौ बजे के बाद न तो एटीएम में नकदी डाली जा सकेगी और न ही नोटों का परिवहन किया जा सकेगा. ग्रामीण इलाकों के लिए यह समयसीमा शाम छह बजे की है. वहीं नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में एटीएम में नकदी डालने का काम शाम चार बजे तक ही किया जा सकेगा. नकदी परिवहन के लिए एजेंसियों को निजी सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी. उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद लेनी होगी.