जबलपुर(ईन्यूज एमपी)-दो पहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने के लिए दूध वाले का रास्ता रोककर अवैध वसूली करने के आरोपितों संतोष और गोलू को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई। साथ ही दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश डांगी की अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अपीलकर्ता जबलपुर निवासी संतोष और गोलू की ओर से जेएमएफसी कोर्ट द्वारा सुनाई गई एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा का विरोध किया गया। उनकी ओर से दलील दी गई कि दूध वाले के साथ लूट जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने अनुचित केस दर्ज कर लिया। इस वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति हुई है। वास्तव में महज कहा-सुनी हुई थी। इसके बावजूद मनगढ़ंत कहानी बना ली गई। अदालत ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद जेएमएफसी कोर्ट के पूर्व आदेश को अपील मंजूर करते हुए संशोधित कर दिया। इसी के साथ एक-एक वर्ष का कठोर कारावास सस्पेंड करके महज कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई। जबकि जुर्माना राशि चार-चार सौ से बढ़ाकर दो-दो हजार कर दी गई।