भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- यदि आप प्रदेश सहित देशभर में कहीं भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो साथ में ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों के अन्य कागजातों को साथ रखने की अनिवार्यता खत्म करने की एडवाइजरी (नियम) जारी कर दिए हैं। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण सार्टिफिकेट या अन्य कागजातों की हार्ड कॉपी साथ रखने की बजाय चेकिंग करने वाली ट्रैफिक पुलिस को ऑनलाइन लाइसेंस व अन्य कागजात दिखा सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को डीजी लॉकर या एम परिवहन ऑनलाइन मोबाइल एप प्लेटफॉर्म पर ई-दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए कहा है। साथ ही इन दस्तावेजों को डिजिटल डेटाबेस से जब्त भी किया जा सकेगा। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।