रतलाम(ईन्यूज़ एमपी)- हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कलेक्टर पर 15 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि जनहित याचिका लगाने वाले को दिलवाई है। जानकारी के अनुसार रतलाम निवासी सुरेंद्र वोरा ने 2011 में कलेक्टर कार्यालय में सैलाना के उदय विहार कॉलोनी के संचालक भूपेंद्र कोठारी के खिलाफ टीएनसी द्वारा स्वीकृत नक्शे के हिसाब से कॉलोनी में काम नहीं करवाने की शिकायत की थी। इसके बावजूद तत्कालीन कलेक्टर ने ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर हाईकोर्ट इंदौर में जनहित याचिका लगाई। 27 जून 2012 को कोर्ट ने आदेश जारी किए कि कलेक्टर रतलाम दो हफ्ते में शिकायत का निराकरण करें। कोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर ने आदेश का पालन नहीं किया। कलेक्टर के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका लगाई थी।