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MP: हाईकोर्ट का सख्त आदेश, चीफ जस्टिस की अनुमति से ही हड़ताल कर सकेंगे वकील

जबलपुर(ईन्यूज़ एमपी)- हाईकोर्ट अपने अहम फैसले में हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघों और जिला अधिवक्ता संघों को आदेश दिया है कि वे चीफ जस्टिस की अनुमति के बिना एक दिन के लिए भी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि आदेश की नाफरमानी पर संबंधित पदाधिकारी पर कोर्ट में पैरवी करने पर पाबंदी के साथ काउंसिल और संघ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अभी काउंसिल अाैर एसोसिएशन के पदाधिकारी हाइकोर्ट प्रशासन काे हड़ताल की केवल सूचना देते हैं।

चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो अपने कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए धरना-प्रदर्शन करते हैं। वकीलों के कार्य से विरत रहने या हड़ताल पर जाने से न केवल न्याय दान की प्रक्रिया बाधित होती है, वरन उन पीड़ितों के हित भी प्रभावित होते हैं जो न्याय की आस में अदालत की शरण लेते हैं। खंडपीठ ने हाईकोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश रूल्स 2012 में संशोधन कर हड़ताल को लेकर वकीलों पर लगाए प्रतिबंध के प्रावधान को जोड़ने के निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिए हैं।

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