भोपाल(ईन्यूज एमपी)- करीब ढाई लाख अध्यापकों के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने संविलियन के लिए राज्य शिक्षा सेवा के तहत शिक्षकों के भर्ती नियम जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक संविलियन आदेश एक से दो दिन में अलग से जारी किए जाएंगे। नियमों के तहत अध्यापकों का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में होगा, लेकिन उनके लिए अलग कैडर बना दिया गया है। नए कैडर के साथ शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिया जाएगा, इससे उनके वेतन में 4 से 10 हजार रुपए का फायदा होगा। संविलियन के बाद वरिष्ठ अध्यापक अब उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक अब माध्यमिक शिक्षक और सहायक अध्यापक अब प्राथमिक शिक्षक कहलाएंगे। इसके अलावा सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला) को प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक अध्यापक (व्यायाम) को खेलकूद शिक्षक और सहायक अध्यापक (गायन/वादन) को गायद/वादन शिक्षक श्रेणी-अ बनाया जाएगा। अध्यापक फिलहाल पंचायत, नगरीय निकाय और आदिवासी विभाग के तहत आते हैं, अब वे स्कूल शिक्षा विभाग के तहत काम करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की थी। नई भर्ती के लिए भी यही नियम शिक्षकों की नई भर्ती के लिए भी यह नियम लागू होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत नई भर्ती होगी। एससी, एसटी, ओबीसी व दिव्यांगों को 50 प्रतिशत और अनारक्षित वर्ग के लोगों को परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना होगा।