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MP: जूडा और नर्सेस की हड़ताल अवैध- हाईकोर्ट

जबलपुर(ईन्यूज़ एमपी)-जबलपुर हाईकोर्ट ने जूडा और नर्सेस की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने इनको तुरंत काम पर लौटने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है जूनियर डॉक्टरों और नर्सेस की हड़ताल से अस्पतालों में व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। मरीजों को इसके चलते बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जूनियर डॉक्टर, नर्सेस एवं पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल से अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों की फजीहत हो रही है। जूनियर डॉक्टरों ने विरोध में सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया था।

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