ग्वालियर(ईन्यूज़ एमपी)- हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। यह कॉस्ट मध्यप्रदेश शासन द्वारा हाईकोर्ट में जवाब पेश न करने की वजह से लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर हाईकोर्ट में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई नियमों के विरुद्ध की जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन शासन ने हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है । जैसा की ज्ञात है प्रदेश शासन ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया है।