भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने चार पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, उमा भारती और बाबूलाल गौर के बंगले के आवंटन को निरस्त कर दिया है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास यह विशेषाधिकार है कि वे इन्हें नए सिरे से बंगले आवंटित करते हैं या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं या मुख्यमंत्री खुद उनके लिए आवंटन आदेश जारी कर सकते हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने कानून के एक छात्र द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने जून में सभी पूर्व सीएम को आवंटित बंगले एक महीने में खाली कराने के आदेश दिए थे।