ग्वालियर(ईन्यूज़ एमपी)-हाईकोर्ट की युगल पीठ ने आदेश पालन नहीं होने पर नगरीय प्रशासन विभाग सहित तत्कालनी भिंड कलेक्टर इलैया टी राजा को 25 हजार के जमानत वारंट पर तलब किया है। कोर्ट ने पार्क जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। ओम प्रकाश शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एमजेएस कालेज के पास बने पार्क की जमीन पर अतिक्रमण हो गया है। यहां पर 8 मकान बना लिए हैं। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और पालन प्रतिवेदन भी पेश करनी थी, लेकिन जिला प्रशासन, नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ओमप्रकाश शर्मा ने अवमानना याचिका दायर की। पिछली सुनवाई पर तत्कालीन प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव , तत्कालीन कलेक्टर इलैया टी राजा, नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य को शपथ पत्र पेश कर जानकारी देनी थी और पालन प्रतिवेदन भी पेश करना था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर कोर्ट ने जमानती वारंट पर तलब किया है