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Home मध्य प्रदेश दुष्कर्म के नाबालिग आरोपी को 10 साल की सजा, 21 साल की उम्र में जाएगा जेल......

दुष्कर्म के नाबालिग आरोपी को 10 साल की सजा, 21 साल की उम्र में जाएगा जेल......

इंदौर(ईन्यूज एमपी)-किराएदार की चार वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग को सेशन कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर अर्थदंड भी लगाया। वारदात 29 दिसंबर 2017 रात करीब 9 बजे की है। मकान की निचली मंजिल पर रहने वाले किराएदार की चार वर्षीय बेटी को आरोपित आग तापने के बहाने साथ ले गया था। कुछ देर बाद मकान की दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार ने बच्ची की मां को बताया कि ऊपरी मंजिल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है।

वह वहां पहुंची तो देखा कि बच्ची बिस्तर पर बेसुध पड़ी है और उसके गुप्तांगों से खून बह रहा है। आरोपित भी मौके पर ही खड़ा था। पीड़िता की मां ने उससे पूछा क्या हुआ तो वह 'कुछ नहीं" बोलकर भाग निकला। आजाद नगर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। अभियोजन की तरफ से एजीपी एनए मंडलोई व राकेश पालीवाल ने पैरवी की।

पूरे होश हवास में किया था अपराध -

एडवोकेट पालीवाल ने बताया कि आरोपित की तरफ से कोर्ट में उसके नाबालिग होने का तर्क रखा गया था। कोर्ट ने माना कि यह सही है कि वारदात के दिन वह 17 साल 3 महीने और 27 दिन का था, लेकिन वह वारदात करते हुए पूरे होश हवास में था। वह अपराध की प्रकृति और उसके परिणाम को भलीभांति जानता था। उसे नाबालिग होने के नाम पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। सेशन जज वर्षा शर्मा ने शनिवार को अपने फैसले में यह भी कहा कि जब तक आरोपित 21 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता उसे विशेष गृह में रखा जाएं। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएं। सजा के दौरान उसके व्यवहार का आंकलन करते हुए निगरानी भी रखी जाएं।

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