सीधी (ईन्यूज एमपी)-विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष/जिला न्यायााधीष पी.सी.गुप्ता के मार्गदर्षन मे जेल मे निरूद्व महिला बंदी एवं उनके साथ रह रहे बच्चो के लिये विषेष अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26 मई 2018 को अपर जिला न्यायाधीष योगराज उपाध्याय द्वारा जिला जेल सीधी का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीष योगराज उपाध्याय ने कहां कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त जरूरतमंद बंदियो को निःषुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिये कृत संकल्पित है तथा प्राधिकरण यह सुनिष्चित करता है कि निर्धनता, आर्थिक या अन्य नियोग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय के समान अवसर से वंचित नही रहना चाहिए।योगराज उपाध्याय ने जेल मे निरूद्व महिला बंदियो को जानकारी देते हुए बताया कि जेल से बाहर आने पर उन्हे शासन की किसी भी जनकल्याणकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्यत्र भटकने की आवष्यकता नही है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मे अपनी समस्याओ के समाधान के लिए सम्पर्क कर सकते है। अपर जिला न्यायाधीष योगराज उपाध्याय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट षिवचरण पटेल के द्वारा जेल मे निरूद्व पुरूष बंदियो से भी सम्पर्क किया गया। न्यायाधीष षिवचरण पटेल ने प्रत्येक बंदी से उसके विचारण अथवा अपील प्रकरण मे अधिवक्ता नियुक्त होने संबंधी जानकारी प्राप्त की गई तथा जिन बंदियो के पास उनके बचाव हेतु अधिवक्ता नियुक्त नही है उनके संबंध मे जेल प्रषासन को अबिलंब आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया। इस अवसर न्यायाधीषगण के अतिरिक्त जेल उपाधीक्षक संजीव गेदले, चिकित्सक डां. हीमेष पाठक, षिक्षिका संध्या द्विवेदी सहित जेल के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।