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Home मध्य प्रदेश कोर्ट ने दी टीआई को चेतावनी, ' क्यों न आपके खिलाफ मामला दर्ज दिया जाए '

कोर्ट ने दी टीआई को चेतावनी, ' क्यों न आपके खिलाफ मामला दर्ज दिया जाए '

ग्वालियर(ईन्यूज एमपी)- विशेष सत्र न्यायालय ने सीएसपी रत्नेश तोमर को समन तामील नहीं कराने पर थाटीपुर थाना प्रभारी रवीन्द्र सिंह गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिनियम की जानबूझकर अनदेखी की है। कर्तव्य के पालन में लापरवाही की है। क्यों न आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दंड दिया जाए। 19 जून तक जवाब पेश नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना है।

आरोपित अभिमन्यु के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस तरह के केसों की सुनवाई शीघ्र समाप्त करनी है। 5 मई को कोर्ट ने रत्नेश तोमर को गवाही के लिए समन जारी किया गया था। बुधवार को सीएसपी को गवाही के लिए उपस्थित होना था, लेकिन समन बिना तामील कराए कोर्ट में जमा कर दिया। जिसको लेकर कोर्ट ने थाना प्रभारी पर नाराजगी व्यक्त की है।

कोर्ट ने कहा कि वारंट तामील कराने में पुलिस ने न रुचि ली है और न कोई प्रयास किया है। वारंट को कोर्ट में लौटा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई है। यह पुलिस अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। 19 जून तक उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करें। अगर जवाब पेश नहीं करते हैं तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर 3 महीने का वेतन भी काटा जा सकता है। ज्ञात हो कि अभिमन्यु के खिलाफ थाटीपुर थाने में केस दर्ज है। इस केस में सीएसपी की गवाही होनी है।

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