सीधी (ईन्यूज एमपी)-विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जवलपुर के निर्देषानुसार एवं जिला न्यायाधीष पी.सी.गुप्ता के मुख्य आतिथ्य मे मंगलवार को स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक साक्षरता षिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीष श्री गुप्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति महिला या पुरूष जन्म से अपराधी नही होता और न ही स्वेच्छा कारागार मे प्रवेष लेता है। समाज मे गरीबी, अज्ञानता, भय, क्रोध व दुर्घटनात्मक परिस्थियों के कारण अपराध घटित हो जाते है। प्रकरण के विचारण के लिये या सजा के कारण व्यक्तियो को कारागार मे रहना पडता है, जिससे उनकी स्वतत्रता प्रतिबंधित हो जाती है किन्तु अन्य सभी मूल अधिकार जैसे निः शुल्क विधिक सहायता, धर्म पालन, उपचार आदि अधिकार बन्दियो को उपलब्ध रहते है। श्री गुप्ता ने कहा कि बंदियो के उपचार के अधिकार को अग्रसर करते हुए जिला जेल मे सीधी के समस्त विषेषज्ञ चिकित्सको के सहयोग से आज स्वास्थ्य परीक्षण षिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि कारागार पाप भोगने का स्थान नही, अपितु प्रायष्चित की साधना का स्थल है। जिला न्यायाधीष ने प्रत्येक बंदी से जेल से मुक्त होने के पश्चात समाज के सम्मान जनक नागरिक के रूप मे पुर्नस्थापित होने की अपील की। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह बघेल ने कहा कि अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ता बंदियो को उनके प्रकरण मे विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। जिला जेल मे निरूद्व समस्त बंदियो का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय सीधी से डा.ं उदय सिंह, डां. एस.बी.खरे, डां. आई.जे. गुप्ता डां. श्रीमती सुनीता तिवारी, डां. हिमेष पाठक, ओकार सिंह, संदीप कुमार मिश्रा एवं नीलम दीक्षित मौजूद रहे। चिकित्सको द्वारा समस्त कैदियो का गहन परीक्षण किया जाकर निःषुल्क दवा का वितरण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण षिविर मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय सिंह सरौते, प्रषिक्षु न्यायाधीष कर्नल सिंह श्याम अधिवक्ता गण यज्ञ प्रताप सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, नीरज मिश्रा, आफताब अली, आषुतोष गुप्ता, जेल उपाधीक्षक संजीव कुमार गेदले सहित पैरालीगल वालेटियर्स अजीत कुमार वर्मा, राजेष गुप्ता, प्रवीण शुक्ला एवं प्रमोद कुमार वर्मा तथा समस्त जेल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी का स्टाफ उपस्थित रहे।