भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश सरकार ने पटवारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजस्व विभाग ने तबादलों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है, जिसमें कई सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई नीति के अनुसार, अब कोई भी पटवारी अपने होम टाउन में पदस्थ नहीं हो सकेगा। इसके अलावा लोकायुक्त में प्रकरण लंबित रहने पर भी स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई पॉलिसी के प्रमुख बिंदु: पटवारियों के लिए विशेष तबादला नीति बनाई गई होम टाउन में पोस्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित लोकायुक्त प्रकरण लंबित होने पर ट्रांसफर पर रोक जिले में स्वीकृत पदों और आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य सरकार का यह कदम प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है। राजस्व विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस नीति के पालन के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।