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कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 10 साल पुराने केस में भेजा था जेल

जबलपुर (ईन्यूज एमपी)-कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तथा इंदौर के राऊ से विधायक जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। पटवारी को भोपाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 अप्रैल को 10 साल पुराने एक मामले में जेल भेज दिया था। शुक्रवार को जीतू पटवारी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि मामला काफी पुराना है और मामले में चालान पेश हो चुका है।

जस्टिस सीवी सिरपुरकर की एकलपीठ ने जमानत मंजूर कर ली। करीब 10 साल पहले इंदौर में एक आंदोलन के दौरान चक्काजाम किया गया था। उसी मामले में पटवारी को आरोपी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। इस कोर्ट में पटवारी के खिलाफ मामला आया। कोर्ट ने पटवारी के खिलाफ वारंट जारी किया था। पटवारी वारंट निरस्त कराने और जमानत लेने कोर्ट गए थे, लेकिन अदालत ने जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया।

जेल में बंद जीतू पटवारी शुक्रवार को अनशन पर बैठ गए हैं। उनके अनशन पर बैठने की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन उनसे मिलने पहुंचा। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को दिनभर खाना नहीं खाया। इधर जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे का कहना है कि पटवारी अनशन नहीं बल्कि उपवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे आत्म चिंतन और शरीर शुद्धीकरण के लिए उपवास कर रहे हैं। हालांकि विधायक के अनशन करने को लेकर अलग-अलग बातें चलती रहीं।

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