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कलेक्टर ने लगाई रजिस्ट्री पर रोक

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर दिलीप कुमार ने जानकारी देकर बताया कि बाण सागर सिहावल प्रणाली के डाॅडीटोला माइनर के निर्माण के लिए ग्राम झांझ मुर्तला कोठार एवं बेलकसरी तहसील रामपुर नैकिन के भू-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन दिनांक 28.12.2017 को कराया जा चुका है। धारा - 11 के अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही उक्त ग्रामों के रजिस्ट्री नामांतरण डायवर्सन एवं बंटवारा में रोक लगाई जा चुकी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चुरहट, रामपुर नैकिन, द्वारा उक्त ग्रामों के धारा 19 के अधिसूचना प्रकाशन का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर अधिसूचना प्रकाशन का आदेश दिनांक 16.04.2018 को प्रसारित किया जा चुका है।
कलेक्टर दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर बाण सागर सिहावल प्रणाली के डाॅ डी टोला मानर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम झाॅझ मुर्तला केाठार एवं बेलकसरी तहसील रामपुर नैकिन के अधिग्रहण किये जाने वाले संलगन धार 19 के अधिसूचना प्रकाशन अनुसार खसरा नम्बरों में रजिस्ट्री नामांतरण डायवर्सन एवं बंटवारा में पुनः तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।

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