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कैट ने परीक्षा में आरक्षण पर लगाई रोक....

जबलपुर(ईन्यूज एमपी)-केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने अंतरिम आदेश के जरिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता पद की परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान पर रोक लगा दी। इसी के साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड नई दिल्ली और महाप्रबंधक रेलवे जोन जबलपुर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया।

कैट के प्रशासनिक सदस्य नवीन टंडन और न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता विनोद कुमार सीनियर सेक्शन इंजीनियर कटनी और संदीप दुबे सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जबलपुर की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन द्वारा 22 अप्रैल 2018 को सहायक मंडल अभियंता पद की परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें एलडीसीई और एलजीएस कैटेगिरी में आरक्षण लागू कर दिया गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, अतः कैट की शरण ली गई। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे जोन रेलवे बोर्ड और खुद अपने पूर्व सर्कुलर के विपरीत रिजर्वेशन का लाभ दे रहा है।

सर्किट बेंच बिलासपुर में रखा पक्ष- अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि कैट की सर्किट बेंच वर्तमान में बिलासपुर में बैठ रही है। लिहाजा, मामले की अर्जेंसी को देखते हुए 22 अप्रैल की परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान को वहां चुनौती दी गई।

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