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राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्ग के दोनों ओर पट्टे बांटेगी सरकार......

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में सरकार राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों के दोनों ओर आधा किलोमीटर जगह छोड़कर आवासीय पट्टे बांटेगी। इसके लिए सरकार दखलरहित भूमि अधिनियम में अध्यादेश के जरिए संशोधन ला रही है। राजस्व विभाग ने अध्यादेश मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार सितंबर तक अभियान चलाकर आवासीय पट्टे बांटेगी।

सूत्रों का कहना है कि सरकार पट्टा बांटने के काम में तेजी लाना चाहती है। इसके मद्देनजर ही विधानसभा के मानसून सत्र का इंतजार करने की जगह अध्यादेश का रास्ता अपनाया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए प्रावधानों से राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों के दोनों ओर आधा किलोमीटर जगह छोड़कर आवासीय पट्टे दिए जा सकेंगे। यह दूरी अभी एक किलोमीटर है।

इसी तरह नगरीय निकायों से सटे गांव को छोड़कर बाकी गांवों में पट्टे बांटे जाएंगे। अभी नगर निगम क्षेत्र के बाहर 16 किलोमीटर, नगर पालिका में 8 किलोमीटर और नगर परिषद सीमा के बाहर 3 किलोमीटर के दायरे में पट्टे नहीं बांटे जा सकते हैं। शहर व कस्बों से कुछ ही दूरी पर गांव होते हैं।

प्रतिबंध होने की वजह से यहां पट्टे नहीं बंट पाते हैं, जबकि लोग पहले से रह रहे होते हैं। इन्हें अवैध कब्जे मानने की वजह से सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिल पाता है। इसे देखते हुए सरकार ने नगरीय निकाय की सीमा से सटे गांव को छोड़कर बाकी गांवों में पट्टे देने का फैसला किया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही नए प्रावधान लागू कर दिए जाएंगे।

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