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सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का आदेश निरस्त.......

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-28 साल पहले अशासकीय विकलांग कल्याण संस्थाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल किए जाने का आदेश मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह के साथ बैठक में यह निर्णय लिया। साथ ही छानबीन समिति बनाने और उत्तरदायित्व तय करने के साथ त्रुटियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

कांग्रेस के सूचना का अधिकार विभाग के अध्यक्ष अजय दुबे ने सोमवार को यह मुद्दा उठाते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगाया था। इसकी तुलना बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से करते हुए उन्होंने सीबीआई जांच के साथ सीएजी से विशेष ऑडिट की मांग की थी।

उन्होंने विभाग की नोटशीट सार्वजनिक करते हुए दावा किया था कि जुलाई 2017 में ही मामला संज्ञान में आ गया था पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फरवरी 2018 में प्रमुख सचिव अशोक शाह ने नोटशीट लिखकर 1990 के आदेश को निरस्त करने की नोटशीट भेजी थी, जिस पर सामाजिक न्याय मंत्री ने कार्रवाई के लिए उन्हें ही लिखा था। तब से यह मामला ठंडे बस्ते में था।

सूत्रों का कहना है कि मामले के सार्वजनिक होने पर मंगलवार को भोपाल आए मंत्री ने प्रमुख सचिव अशोक शाह को बुलाया और पुराने आदेश को निरस्त करने के आदेश दिए। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की छानबीन करने के साथ जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए गए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल 31 मार्च 2018 को की गई है। सिर्फ शैक्षणिक संवर्ग के लिए पहले आदेश निकले थे।

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