विदिशा (ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री कृषक समृद्वि योजना में पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कराते है तो उन्हें 265 रूपए प्रति कि्ंवटल प्रोत्साहन राशि उत्पादन की पात्रता की सीमा तक 26 मई तक प्रदेश के किसी भी मंडी में गेहूं बेचते है (चाहे किसी भी रेट पर बेचा गया हो यानि एमएसपी से नीचे या ऊपर बेचा गया हो) उस पर भी 265 रूपए प्रति कि्ंवटल प्रोत्साहन राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संबंधित किसानों के बैंक खातों मेंं दस जून को जमा कराई जाएगी।а ааа मंडी में ऐेसे विक्रय करने वाले किसान भाई 26 मई से पहले अपनी उपार्जन पंजीयन पर्ची, आधार कार्ड की प्रतिलिपि और मंडी विक्रय के अभिलेख मंडी में जरूर जमा कराएं।а ааа मुख्यमंत्री कृषक समृद्वि योजना में पंजीकृत किसान एमएसपी पर चना, मसूर या सरसो का उपार्जन कराता है तो उन्हेंं सौ रूपए प्रति कि्ंवटल प्रोत्साहन राशि और उत्पादन की पात्रता की सीमा दस अपै्रल से नौ जून के बीच प्रदेश की किसी भी मंडी में चना, मसूर या सरसों बेचता है तो उन्हें सौ रूपए प्रति कि्ंवटल प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा संबंधित किसानों के खातों में राशि जून माह में ही जमा कराई जाएगी। इसके लिए मंडी में विक्रय करने वाले किसानो को नौ जून से पहले अपनी उपार्जन पंजीयन पर्ची आधार कार्ड की प्रतिलिपि और मंडी विक्रय के अभिलेख मंडी में अनिवार्यतः जमा कराने होंगे।а