ग्वालियर (ईन्यूज एमपी)- जिले में मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल, धर्मशालाओं आदि में वैवाहिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह इत्यादि के दौरान हर्ष फायर करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल जैन ने आयुध अधिनियम के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कार्यक्रम में शस्त्र (अग्नाययुध) का प्रदर्शन या गोली दागने अथवा हर्ष फायर की घटना होती है तो इसके लिये आयोजक सहित कार्यक्रम स्थल के मालिक व संचालकगण संयुक्त रूप से पृथक-पृथक जबाबदेह होंगे। जिला दण्डाधिकारी राहुल जैन ने आयुध अधिनियम एवं उसके नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी कार्यक्रमों में आयोजकगण यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थल पर शस्त्र लहराना, उसे दागना अथवा हवा में गोली चलाने की घटना न हो। साथ ही सार्वजनिक स्थलों मसलन मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल, धर्मशालायें इत्यादि जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उनके मालिक व संचालकगण भी शस्त्रों के लहराने, हर्ष फायर करने अथवा शस्त्र लहराने की प्रवृत्ति को रोकना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन आयुध अधिनियम एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।