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कलेक्टर कार्यालय अधीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना...........

उमरिया ( ईन्यूज़ एमपी ) - सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त सुखवीर सिंह ने कलेक्टर कार्यालय उमरिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने पिछले साल मई में आवेदन देकर जानकारी मांगी थी, लेकिन तीस दिन बाद भी जब उन्हें जानकारी नहीं दी गई तो उन्होंने इस मामले की शिकायत मध्यप्रदेश सूचना आयुक्त से कर दी। सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर रामसेवक पनिका अधीक्षक कलेक्टर कार्यालय उमरिया पर 25 हजार जुर्माने की कार्रवाई की है। उन्हें एक महीने के अंदर राशि जमा करानी होगी।

यह है मामला

आरटीआई कार्यकर्ता दुबे ने उमरिया में टाइगर सेल की गतिविधियों, आदिवासियों की पुनर्स्थापना, आरटीआई के क्रियान्वयन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच की उमरिया यात्रा की जानकारी मांगी थी।

उन्होंने आवेदन 31 मई 2017 को लगाया था, लेकिन जून महीना बीत जाने के बावजूद उन्हें जानकारी नहीं दी गई। मामले में कलेक्टर मालसिंह का कहना है कि अभी मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय अधीक्षक ने सूचना देने में लापरवाही की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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