विदिशा ( ईन्यूज़ एमपी ) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनिल सुचारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से होली (धुरेडी) एवं रंगपंचमी पर्व दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। होली (धुरेडी) दो मार्च शुक्रवार को सायंकाल पांच बजे तक तथा रंगपंचमी छह मार्च मंगलवार को सम्पूर्ण दिवस अर्थात रात्रि 11.30 बजे तक जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय एवं मद्य भण्डारगारों से मदिरा निषिद्व रहेगा के आदेश जारी कर दिए है।