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Home मध्य प्रदेश जमीन का कब्जा नहीं सौंपने वाली गृह निर्माण समिति पर 1.17 करोड की पैनल्टी........

जमीन का कब्जा नहीं सौंपने वाली गृह निर्माण समिति पर 1.17 करोड की पैनल्टी........

ग्वालियर ( ईन्यूज़ एमपी ) - ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने करार के बावजूद जमीन का आधिपत्य नहीं सौंपने और जमीन के रिकार्ड में हेराफेरी करने वाली गृह निर्माण समिति पर 1.17 करोड का जुर्माना अधिरोपित किया है। करीब 27 साल पहले जो गांव सिरोल और मेहरा के रूप में जाने जाते थे। वे गांव अब न्यू सिटी सेंटर जैसे एरिया में शामिल हो चुके हैं। इन दोनों गांवों की 98 बीघा 01 विस्वा भूमि को लेकर ग्वालियर विकास प्राधिकरण से करार करने वाली सारिका गृह निर्माण सहकारी समिति ने जीडीए को 22 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया तो जीडीए ने उसे 17 साल बाद 1 करोड़, 17 लाख, 30600 रुपए की वसूली का नोटिस भेजा है। इससे पहले जीडीए ने सोसाइटी को 2012 में अंतिम बार जवाब तलब किया था। इसके बाद जीडीए मामले को भूल गया। दरअसल मार्च 1990 में हुए करार के अनुसार समिति के अध्यक्ष को उक्त भूमि का कब्जा जीडीए को विकास योजना शुरू करने के लिए सीईओ को सौंपना था। लेकिन आज तक कब्जा जीडीए को नहीं सौंपा गया। यह मामला पकड़ में आने के बाद सीईओ जीडीए ने समिति के अध्यक्ष को 1,17,30,600 रुपए का नोटिस भेजा दिया है। जीडीए अब उन किसानों से सीधे भूमि खरीदेगा, जिन्होंने समिति को पहले जमीन बेची थी। ये समिति विष्णु जैन के नाम से बताई जाती है। क्योंकि जीडीए ने समिति से 11 जनवरी 2001 से पत्राचार कर रहा है। साथ ही इस मामले में समिति के द्वारा जो एग्रीमेंट किया था.... वो 98 बीघा था, लेकिन समिति के पास 9900 वर्गफीट थी। आखिर पत्र 19 सितम्बर 2012 को दिया गया था। तब से कोई जवाब नहीं आया। उसमें कहा गया था कि उक्त जमीन का आधिपत्य जीडीए को सौंप दिया जाए। इसके बाद भी जमीन का आधिपत्य करार के अनुसार नहीं सौंपा गया। करार के अनुसार विकास लागत की दस प्रतिशत राशि करार होने की तिथि से एक महीने के भीतर देय शुल्क 50 प्रतिशत देना थी।

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