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कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील

विदिशा(ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनिल सुचारी ने वर्तमान में स्कूलों एवं कॉलेजों में अध्ययरत विद्यार्थियों की परीक्षा नजदीक होने के कारण एक मार्च से 21 अपै्रल तक सम्पूर्ण विदिशा जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेन्स जोन) घोषित करने के आदेश जारी कर दिए है।
अनुभाग विदिशा में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रातंर्गत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के लिए ग्रामीण एवं निकाय क्षेत्रों में विहित प्राधिकारी की अनुमति पर प्रातः आठ बजे से रात्रि दस बजे तक कर्णप्रिय ध्वनि में यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है

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